Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Dec, 2017 12:53 PM
प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में पतंगबाजी के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली चाइनीज, सिंथैटिक और प्लास्टिक डोर मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होती है और कई हादसों का कारण बनती है। इस डोर के दुष्प्रभावों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 31...
फिरोजपुर (मल्होत्रा): प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में पतंगबाजी के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली चाइनीज, सिंथैटिक और प्लास्टिक डोर मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होती है और कई हादसों का कारण बनती है। इस डोर के दुष्प्रभावों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 31 जनवरी 2018 तक इसके इस्तेमाल, स्टोर एवं बिक्री पर पाबंदी लगा दी है।
जिला मैजिस्ट्रेट रामवीर ने कहा कि पतंग उड़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली सिंथैटिक, प्लास्टिक, नाइलोन अथवा कांच के धागे से बनी डोर को बेचने, स्टोर करने एवं इसके उपयोग पर इस कारण रोक लगाई गई है क्योंकि यह बेहद मजबूत, न गलने व न टूटने योग्य होती है।
उक्त डोर पतंगबाजी करते समय हाथ की अंगुलियां काट सकती है और वाहन चालकों को नुक्सान पहुंचा सकती है। इसके अलावा हवा में उड़ते पक्षियों एवं आवारा घूमते मवेशियों के पैरों में फंस कर यह डोर उनके लिए भी नुक्सानदायक साबित होती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस डोर का भंडारण या खरीदो-फरोख्त करता पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा उन्होंने जिले में 40 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन लिफाफों का उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी है क्योंकि कम मोटाई वाले लिफाफे सफाई व्यवस्था में विघ्र डालते हैं। एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला मैजिस्ट्रेट ने नीली बत्ती, लाल बत्ती, पुलिस से संबंधित साजो सामान इत्यादि सरकारी सामान की बिक्री पर बिना रिकॉर्ड दर्ज किए रोक लगा दी है। ये आदेश असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया है। उक्त सभी आदेश 31 जनवरी 2018 तक लागू रहेंगे।