ATM से पैसे निकलवाने से पहले पढ़ें ये खबर, कहीं आपके साथ न हो जाए ऐसा...

Edited By Vaneet,Updated: 27 Jul, 2019 02:27 PM

syndicate bank atm money did not go out despite entrees

सिंडीकेट बैंक के ए.टी.एम. में एंट्रियां करने के बावजूद पैसे न निकले...

बरनाला(विवेक सिंधवानी, गोयल): सिंडीकेट बैंक के ए.टी.एम. में एंट्रियां करने के बावजूद पैसे न निकले, परंतु खाते में से पैसे निकलने पर उपभोक्ता फोरम ने स्टेट बैंक आफ इंडिया व सिंडीकेट बैंक को 20 हजार रुपए 6 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने के आदेश दिए हैं। 

बरनाला निवासी राजिन्द्र सिंह ने उपभोक्ता फोरम बरनाला में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 11 मई 2017 को उसने रायबरेली सिंडीकेट बैंक के ए.टी.एम. द्वारा 10-10 हजार रुपए की 3 एंट्रियां कीं परंतु ए.टी.एम. से कोई पैसा नहीं निकला परंतु खाते में से पैसे कट गए। जिसकी शिकायत मैंने बरनाला आकर स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा को की कि मेरे खाते में से पैसे काटे गए हैं परंतु ए.टी.एम. से पैसे नहीं निकले। जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 

शिकायतकत्र्ता की शिकायत पर दोनों बैंकों को नोटिस निकालकर अपना पक्ष पेश करने को कहा गया। दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए सबूत के बाद उपभोक्ता फोरम के प्रधान कुलजीत सिंह व मैंबर तेजिन्द्र सिंह की खंडपीठ ने शिकायतकत्र्ता के हक में फैसला सुनाते हुए दोनों बैंकों को 20 हजार रुपए 6 प्रतिशत ब्याज के साथ मोडऩे के आदेश दिए। इसके अलावा 5 हजार रुपए हर्जाना, एक हजार रुपए कानूनी खर्चा देने का भी बैंक को आदेश दिया। दोनों बैंकों को उपभोक्ता लीगल फंड में भी दो-दो हजार जमा करने के आदेश दिए गए।     

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