Edited By swetha,Updated: 12 Dec, 2018 02:36 PM
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब के डी. जी. पी. सुरेश अरोड़ा का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया है। डी. जी. पी. सुरेश अरोड़ा ने 31 दिसंबर 2018 को सेवामुक्त होना था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही हरियाणा...
चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब के डी. जी. पी. सुरेश अरोड़ा का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया है। डी. जी. पी. सुरेश अरोड़ा ने 31 दिसंबर 2018 को सेवामुक्त होना था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक माह का कार्यकाल और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही हरियाणा के डी. जी. पी. का भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक महीने का कार्यकाल में विस्तार किया गया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया था।डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा का कार्यकाल 30 सितम्बर को खत्म हो रहा है। डी.जी. पी. अरोड़ा के कार्यकाल को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे थे। यहां तक कि कैप्टन ने खुद केंद्र सरकार ने इस संबंधी बात की थी। हालांकि इस नोटिफिकेशन के साथ उन की जगह लेने वाले डी.जी.पी. रैक के अधिकारियों को झटका लगा था।