Edited By swetha,Updated: 07 Jan, 2019 08:19 AM
विधायक सुखपाल खैहरा ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तो दे दिया है, परंतु सवाल उठ रहा है कि पार्टी को छोड़ने के बाद उनका विधायक पद बरकरार रहेगा या नहीं?
चंडीगढ़ (रमनजीत): विधायक सुखपाल खैहरा ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तो दे दिया है, परंतु सवाल उठ रहा है कि पार्टी को छोड़ने के बाद उनका विधायक पद बरकरार रहेगा या नहीं?
यह भी चर्चा है कि पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खैहरा की विधानसभा सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है। नियमों के मुताबिक कोई भी विधायक यदि अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है तो उसकी विधानसभा में सदस्यता नहीं रह सकती, लेकिन यह ऑटोमैटिक नहीं होती। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना होता है।
पहले ‘आप’ को आधिकारिक रूप से पंजाब विधानसभा स्पीकर को सूचित करना होगा कि खैहरा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद स्पीकर द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें खैहरा से पक्ष जानने का विकल्प मौजूद है। स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में यह भी है कि वह खैहरा की सदस्यता खत्म करने के फैसले को कुछ समय के लिए लटकाए रखें। इस तरह खैहरा की विधानसभा सदस्यता रद्द करना या न करने का फैसला स्पीकर के हाथ में है।