Edited By swetha,Updated: 20 Aug, 2019 11:45 AM
21 अगस्त को सुनवाई दौरान खुद पेश होने से छूट
चंडीगढ़(हांडा): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष व सांसद सुखबीर सिंह बादल और नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अपील स्वीकार कर जस्टिस रंजीत सिंह की क्रिमिनल कम्पलेंट की 21 अगस्त को सुनवाई दौरान खुद पेश होने से छूट दे दी है। अब उनके वकील कोर्ट में पेश होकर उनकी तरफ से पैरवी कर सकेंगे।
बरगाड़ी बेअदबी मामले में गठित आयोग के प्रमुख जस्टिस रंजीत सिंह की क्रिमिनल कम्पलेंट पर कोर्ट ने दोनों को समन जारी कर खुद आकर कोर्ट में पेश होने को कहा था। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रावल ने याचिकर्ता से कमीशन के गठन के दस्तावेज जमा करवाने को कहा था, ताकि देख सकें कि जिस दिन सुखबीर व अन्य ने टिप्पणी की, क्या आयोग वर्किंग था और जस्टिस रंजीत सिंह अध्यक्ष थे। हाईकोर्ट ने जस्टिस रंजीत सिंह की नियुक्ति की अधिसूचना देखने के बाद गंभीर नोटिस लिया था।