Edited By swetha,Updated: 22 Aug, 2019 08:21 AM
2 बार ट्रायल कोर्ट से रहे थे अनुपस्थित
चंडीगढ़(हांडा): अकाली दल के अध्यक्ष एवं सांसद सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 26 सितम्बर को जस्टिस रंजीत सिंह की क्रिमिनल कम्पलेंट की सुनवाई के वक्त कोर्ट में हाजिर होने से दी गई छूट बरकरार रखी है। अब उनके वकील कोर्ट में पेश होकर उनकी तरफ से पैरवी कर सकेंगे।
दोनों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर इंपर्सन हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। दोनों 3 बार ट्रायल कोर्ट से अनुपस्थित रहे थे। जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन के खिलाफ सुखबीर सिंह बादल व बिक्रम सिंह मजीठिया ने 2 बार प्रैस कांफ्रैंस में टिप्पणियां की थीं। उस वक्त जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रावल ने याचिकाकत्र्ता से कमीशन के गठन के दस्तावेज कोर्ट में जमा करवाने को कहा था, ताकि वह देख सकें कि जिस दिन सुखबीर बादल व अन्य ने जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन के खिलाफ टिप्पणी की, तब क्या कमीशन वर्किंग था।