Edited By Anjna,Updated: 18 Jun, 2018 07:28 AM
कोर्ट में चल रहे मामले में राजीनामा करने की धमकी से परेशान होकर आर्य नगर के रहने वाले 22 वर्षीय युवक मुकुल मनकोटिया पुत्र अरुण कुमार ने शनिवार देर सायं चिंतपूर्णी मार्ग के पहाड़ी क्षेत्र में सल्फास निगल ली।
होशियारपुर(अमरेन्द्र): कोर्ट में चल रहे मामले में राजीनामा करने की धमकी से परेशान होकर आर्य नगर के रहने वाले 22 वर्षीय युवक मुकुल मनकोटिया पुत्र अरुण कुमार ने शनिवार देर सायं चिंतपूर्णी मार्ग के पहाड़ी क्षेत्र में सल्फास निगल ली।
परिजनों ने देर रात मुकुल को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया जहां आज तड़के उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत के आधार पर थाना सदर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या हेतु मजबूर करने की धाराओं अधीन केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार शनिवार सायं चिंतपूर्णी रोड पर पदमा मंदिर (शिव मंदिर) के निकट बेहोशी की हालत में पड़े युवक मुकुल को देखकर लोग परेशान थे कि इसी दौरान उसकी मां, मामा व छोटा भाई उसे खोजते हुए मौके पर पहुंच गए। परिजन उसे तत्काल एक निजी अस्पताल ले गए जहां से उसे सिविल अस्पताल रैफर कर दिया गया। सिविल में वैंटीलेटर न होने की वजह से उसे उसी समय शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाने को कह दिया गया, जहां तड़के मुकुल की मौत हो गई।
पिता की तरह मशहूर ड्रमर बनना चाहता था ऐपली
शहर के आर्य नगर के रहने वाले पॉलीवुड व बॉलीवुड के साथ-साथ नामी गायकों के कार्यक्रम में देश-विदेश जाने वाले मशहूर ड्रमर अरुण कुमार मनकोटिया का बड़ा बेटा मुकुल मनकोटिया उर्फ ऐपली पिता की तरह ड्रमर बनने का सपना देखा करता था। थाना सदर पुलिस के समक्ष दर्ज शिकायत में अरुण मनकोटिया ने पुलिस को बताया कि साल 2015 में उसके घर से 25 तोले सोने के गहने चोरी हुए थे। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट के बाद इस समय मामला अदालत में चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी बार-बार उसके बेटे मुकुल को राजीनामा करने अन्यथा परिणाम भुगतने की धमकियां दिया करता था जिस वजह से मुकुल घोर मानसिक परेशानी में था।
क्या कहते हैं सदर थाना प्रभारी
सम्पर्क करने पर थाना सदर के प्रभारी डा. अंकुर गुप्ता ने बताया कि इस मामले की जांच का जिम्मा ए.एस.आई. दिलबाग सिंह को सौंप दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम सोमवार होगा। सदर पुलिस ने मृत युवक मुकुल के पिता अरुण कुमार के बयान के आधार पर 2 आरोपियों संदीप कुमार निवासी सुखियाबाद व वरुण कुमार निवासी प्रेमगढ़ के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 306, 506 व 34 तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।