Edited By Vatika,Updated: 28 Aug, 2020 09:47 AM
पंजाब परसोनल विभाग के ए.सी.एस. ने सरकारी विभागों को गर्भवती व रोगी और छोटे बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट के आदेश दिए हैं।
चंडीगढ़(हांडा): पंजाब परसोनल विभाग के ए.सी.एस. ने सरकारी विभागों को गर्भवती व रोगी और छोटे बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट के आदेश दिए हैं। एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा की विचाराधीन याचिका पर दायर जवाब में सरकार ने कहा कि ए.सी.एस. ने 26 अगस्त के आदेशों में कहा है कि 9 जून को जारी निर्देशों अनुसार गर्भवती और अन्य रोगों से पीड़ित महिला कर्मियों को जहां तक संभव हो घर से काम करने की छूट दी जाए।
यह आदेश सभी विभागाध्यक्षों को भेज दिए गए हैं। गौरतलब है कि एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने गर्भवती और 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों की माता सरकारी महिला कर्मियों को कोरोना से बचाव प्रबंधों की फ्रंटलाइन ड्यूटी पर तैनात न किए जाने के संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।