Edited By Sonia Goswami,Updated: 25 Apr, 2018 09:06 AM
महिलाओं से बढ़ती छेड़छाड़, मानसिक शोषण व रेप जैसी घटनाओं को देखते हुए अब पंजाब पुलिस विभाग भी सख्त हो गया है।
मोहाली(विनोद): महिलाओं से बढ़ती छेड़छाड़, मानसिक शोषण व रेप जैसी घटनाओं को देखते हुए अब पंजाब पुलिस विभाग भी सख्त हो गया है। पंजाब के डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान अब किसी महिला मुलाजिम की मौजूदगी में पुरुष मुलाजिम या अफसर ने डबल मीङ्क्षनग बातें कीं तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ ही उस पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा। डी.जी.पी. ने इस संबंध में राज्य के हर जिले के एस.एस.पी. को बाकायदा निर्देश जारी किए हैं।
डी.जी.पी. की ओर से नई गाइडलाइंस जारी किए जाने के साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि पुलिस विभाग में महिला मुलाजिमों की और भर्ती की जाए। इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से कालेज व स्कूलों में भी छात्राओं को अवेयर किया जाएगा। नई गाइडलाइंस जारी करने का उद्देश्य पुलिस विभाग में महिला मुलाजिमों के लिए काम का उचित माहौल बनाना है। डी.जी.पी. का मानना है कि इससे महिला मुलाजिमों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा।
यह कहा गया है नई गाइडलाइंस में
1 जिस विंग में महिला मुलाजिम ड्यूटी देगी, उस विंग के इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी कि वह महिला मुलाजिम को संवेदनशील माहौल दे।
2 महिला मुलाजिमों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर कांफ्रैंस व सैमीनारों का आयोजन किया जाए एवं उनके लिए स्पैशल ट्रेनिंग कैम्प लगाए जाएं।
3 महिला मुलाजिम को अगर ड्यूटी के दौरान यौन या मानसिक शोषण झेलना पड़ा अथवा महिला मुलाजिमकी मौजूदगी में गाली-गलौच व दोहरे शब्दों वाली भाषा का प्रयोग किया गया तो तुरंत महिला मुलाजिम की शिकायत पर आंतरिक कमेटियों का गठन किया जाएगा।
4 दोषी पाए जाने पर संबंधित मुलाजिम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसे 50 हजार रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा।
5 महिला मुलाजिम को भी आर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, साइबर क्राइम, इंटैलीजैंस में तैनात किया जाए।
6 महिला मुलाजिम को पुरुष मुलाजिम की तरह ही एस.एच.ओ., आई.ओ, मुख्य मुंशी व अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाए।