शहरी इलाकों में संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी 3 प्रतिशत घटाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Aug, 2017 12:37 AM

stamp duty reduced by 3 percent registration properties in urban areas

पंजाब कैबिनेट ने राज्य में रियल एस्टेट सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए...

चंडीगढ़(पराशर): पंजाब कैबिनेट ने राज्य में रियल एस्टेट सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए शहरी इलाकों में जायदाद की रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी घटाने और सर्कल/कलैक्टर रेटों में कमी लाने का फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने अगली कैबिनेट मीटिंग में इन दरों को घटाने का रस्मी प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए। डिप्टी कमिश्नरों को नई सर्कल दरें तैयार करने की हिदायतें दी गई हैं।स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वह पहले ही इस प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। 


मंदी का सामना कर रहे रियल एस्टेट सैक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रिमंडल ने शहरी इलाकों में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प ड्यूटी 31 मार्च, 2018 तक 9 से घटाकर 6 प्रतिशत करने को स्वीकृति दी। भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 3-सी और शैड्यूल 1-बी को संशोधित करके सामाजिक सुरक्षा फंड के तौर पर ली जाती 3 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को भी खत्म किया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट प्रोजैक्टों हेतु 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक चेंज ऑफ लैंड यूज (सी.एल.यू.), ई.डी.सी. और लाइसैंस फी (एल.ई.) परमिशन फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि से 
छूट देने की घोषणा की। 


नई मैरिज पैलेस नीति को हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने प्रदेश भर में नए मैरिज पैलेसों के निर्माण के लिए मंजूरी देने के अलावा अनधिकृत मैरिज पैलेसों को नियमित करने के लिए नई मैरिज पैलेस नीति को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इमारत नियमों में भी छूट देने का फैसला लिया है जो कि 10 प्रतिशत तक होगा। 

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