पंजाब सरकार का जनता को तोहफा, स्टांप ड्यूटी घटकर 6 प्रतिशत हुई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Jan, 2018 05:31 PM

stamp duty on urban properties reduced from 9 percent to 6 percent

पंजाब सरकार के भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2017 को अधिसूचित करने के बाद शहरी संपत्तियों पर स्टांप ड्यूटी को नौ प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया गया है। यह जानकारी आज यहां राजस्व विभाग की वित्त आयुक्त विन्नी महाजन ने दी। ....

चंडीगढ़: पंजाब सरकार के भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2017 को अधिसूचित करने के बाद शहरी संपत्तियों पर स्टांप ड्यूटी को नौ प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया गया है। यह जानकारी आज यहां राजस्व विभाग की वित्त आयुक्त विन्नी महाजन ने दी। 

उन्होंने कहा कि इससे पूर्व अचल संपत्तियों की बिक्री/तब्दीली पर स्टांप ड्यूटी पांच प्रतिशत और साथ ही अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी एक प्रतिशत लगाई जाती थी। इसके अलावा शहरी इलाकों में सामाजिक सुरक्षा फंड तीन प्रतिशत वसूला जाता था। इस तरह शहरी क्षेत्रों में कुल स्टांप ड्यूटी नौ प्रतिशत थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह छह प्रतिशत थी। शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों को खरीदने वालों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बजट सत्र के दौरान प्रस्ताव पेश किया था कि संपत्ति की रजिस्ट्रेशन के समय स्टांप ड्यूटी नौ प्रतिशत से घटा कर छह प्रतिशत वसूली जाएगी।

जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि शहरी क्षेत्रों में वसूले जाने वाले तीन प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा फंड में 31 मार्च, 2019 तक राहत दी जाए। प्रवक्ता ने दावा किया कि स्टांप ड्यूटी में यह कटौती राज्य की रियल एस्टेट मार्केट को गतिशीलता प्रदान करेगी।

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