Edited By Des raj,Updated: 23 Aug, 2018 07:48 PM
नशा तस्करी मामले के आरोपी प्रदीप उर्फ बब्बल पुत्र सोहन लाल निवासी फतेहगढ़ को दोषी करार देते हुए वीरवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने 10 साल की कैद के साथ-साथ 1 लाख रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। नकद...
होशियारपुर(अमरेन्द्र): नशा तस्करी मामले के आरोपी प्रदीप उर्फ बब्बल पुत्र सोहन लाल निवासी फतेहगढ़ को दोषी करार देते हुए वीरवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने 10 साल की कैद के साथ-साथ 1 लाख रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को और 1 साल कैद की सजा काटनी होगी।
यह था मामला
गौरतलब है कि थाना मॉडल टाऊन पुलिस के तत्कालीन एस.आई. सर्वजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने 31 मई 2015 को कीर्ति नगर के पास विशेष नाकाबंदी लगाई थी। इस दौरान पुलिस को गुप्त सुचना मिली थी कि एक नशा तस्कर जो आई.टी.आई. के रास्ते से होते हुए कीर्ति नगर होते हुए फतेहगढ़ को जाएगा। इस दौरान जब पुलिस ने एक युवक को रोककर तलाशी ली तो उसके पास से पुलिस ने 117 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी प्रदीप के खिलाफ एन.डी.पी.एस.एक्ट के अधीन केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।