Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Dec, 2017 08:44 AM
अतिरिक्त सैशन जज शाम लाल की अदालत द्वारा शाम यादव उर्फ शाम को नशीले पाऊडर के मामले में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की कैद.....
जालंधर (भारदाज) : अतिरिक्त सैशन जज शाम लाल की अदालत द्वारा शाम यादव उर्फ शाम को नशीले पाऊडर के मामले में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की कैद, एक लाख रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर डेढ़ साल की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया।