जीरकपुर में बिल्डिंग गिरने का मामला,सिद्धू ने थाने में जाकर बिल्डर्स के खिलाफ दर्ज करवाया केस

Edited By Sonia Goswami,Updated: 20 Apr, 2018 08:45 AM

sidhu filed case against builders in the police station

पीर मुछल्ला में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने के मामले में स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने वीरवार को खुद जीरकपुर थाने जाकर जिम्मेदार बिल्डरों के खिलाफकेस दर्ज करवाया।

चंडीगढ़(ब्यूरो): पीर मुछल्ला में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने के मामले में स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने वीरवार को खुद जीरकपुर थाने जाकर जिम्मेदार बिल्डरों के खिलाफकेस दर्ज करवाया। सिद्धू ने मौजूद मोहाली के एस.एस.पी. कुलदीप चाहल को बिल्डिंग संबंधित कागजात भी सौंपे। सिद्धू ने पीर मुछल्ला में बिल्डिंग गिरने वाली जगह का दौरा भी किया।  उन्होंने कहा कि घटना से सबक लेते हुए फैसला किया है कि पूरे राज्य का दौरा कर बिल्डिंगों का निरीक्षण किया जाएगा। उनके साथ विभाग के डायरैक्टर करनेश शर्मा, एस.एस.पी. कुलदीप चाहल, डेराबस्सी के एस.डी.एम. परमजीत सिंह, सीनियर कांग्रेसी नेता दीपइंद्र सिंह ढिल्लों और नगर कौंसिल के कार्य साधक अफसर मनबीर सिंह भी उपस्थित थे। 

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गरने वाली बिल्डिंगों के लाइसैंस की मियाद हो चुकी थी खत्म


सिद्धू ने कहा कि विभाग के रिकार्ड मुताबिक गिरने वाली बिल्डिंगों (139 से 144 नंबर) में से 5 के लाइसैंस की मियाद अक्तूबर, 2017 और एक की 31 मार्च, 2018 को समाप्त हो चुकी थी। बिल्डरों ने बिना प्रामाणिक लाइसैंस के निर्माण किया था। 
उन्होंने एस.एस.पी. को बिल्डर पुष्प इम्पायर के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि बिल्डर को मंजूर प्लान के मुताबिक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिजाइन सर्टीफाई करवाना होता है जो कम्प्लीशन के साथ जमा करवाना होता है जबकि ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि फ्लैट भी बिना स्वीकृति के बनाए जा रहे थे क्योंकि स्वीकृति घरों की थी न कि फ्लैटों की। उन्होंने कहा कि बिल्डरों के खिलाफपंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 2011, बिल्डिंग बायलाज के उल्लंघन को लेकर आई.पी.सी. की धाराओं के तहत केस दर्ज करने के लिए कहा है।


जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई
मंत्री सिद्धू ने कहा कि जांच के लिए विभाग के डायरैक्टर के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। कमेटी में चीफ इंजीनियर, टाऊन प्लानर और नगर कौंसिल जीरकपुर के कार्य साधक अधिकारी भी शामिल हैं।

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