ड्रग एक्ट की उल्लंघना पर मैडीकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस

Edited By Des raj,Updated: 10 Aug, 2018 07:26 PM

show cause notice to medical store on violation of drug act

तंदरूस्त पंजाब मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला फाजिल्का के विभिन्न शहरों में मैडीकल स्टोरों पर कार्रवाई करते हुए 27 मैडीकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

फाजिल्का(नागपाल): तंदरूस्त पंजाब मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला फाजिल्का के विभिन्न शहरों में मैडीकल स्टोरों पर कार्रवाई करते हुए 27 मैडीकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पैक्टर फाजिल्का एकांत सिंगला ने बताया कि इनमें जलालाबाद, अबोहर, खुई खेड़ा व फाजिल्का के कुछ दवा विक्रेताओं को ड्रग एंड कोस्मैटिक एक्ट 1940 की अवहेलना करने पर विभिन्न समयों के लिए लाइसैंस निलंबित किए गए हैं और बाकी विक्रेताओं पर विभाग द्वारा कार्रवाई जारी है। 

सिंगला ने बताया कि जो भी कैमिस्ट ड्रग एक्ट की अवहेलना करेगा, उस पर सख्त कानूनी विभागीय कार्रवाई होगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न मैडीकल स्टोरों में से 12 सैंपल जून में और 9 सैंपल जुलाई में लिए गए थे। 
 

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