अधिक कीमत वसूलने पर 280 दुकानदारों पर ठोका 7 लाख जुर्माना, पढ़ें कैसे करें शिकायत

Edited By Suraj Thakur,Updated: 28 Apr, 2020 08:14 PM

shopkeepers fined seven lakh for overcharging

पंजाब उपभोक्ता मामले विभाग ने पूरे राज्य में 892 दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और केमिस्ट शॉपस् का औचक निरीक्षण किया है।

चंडीगढ़। लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान रोजमर्रा की वस्तुओं पर आवश्यक मूल्य से अधिक कीमत वसूलने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसते हुए पंजाब उपभोक्ता मामले विभाग ने पूरे राज्य में 892 दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और केमिस्ट शॉपस् का औचक निरीक्षण किया है। इनमें से 280 प्रतिष्ठानों में गड़बड़ी पाई गई और विभाग ने उन पर 7,94,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह खुलासा आज यहां उपभोक्ता मामले और नागरिक आपूर्ति मंत्री पंजाब भारत भूषण आशु ने किया।

उन्होंने कहा कि विभाग को आवश्यक वस्तुओं की ओवर चार्जिंग के संबंध में शिकायतें मिली हैं। शीघ्र कार्रवाई की गई है और राज्य व्यापी जांच अभियान चलाया गया है, जिसमें पूरे राज्य में 128 प्रतिष्ठानों की जांच की गई और 152 प्रतिष्ठानों के खिलाफ तहत कथित रूप से ओवरचार्ज करने के आरोप में मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच 128 दुकानदारों को पीसीआर अधिनियम के तहत बुक किया गया है और उन्हें कंपाउंडिंग चालान जारी किए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के निर्देशों पर विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री एमआरपी पर या एमआरपी से नीचे हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ओवरप्रिंटिंग के बारे में कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है, तो वह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0172-2684000 पर संपर्क कर सकता है। शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

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