हल्के लक्षण वाले कोरोना रोगियों को घर में क्वारंटाइन रहने के लिए देना होगा स्व:घोषणा पत्र

Edited By Vatika,Updated: 25 Aug, 2020 10:15 AM

self declaration to stay quarantined at home

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के निर्देशों पर घरेलू क्वारंटाइन अधीन रह रहे बिना लक्षण/हल्के लक्षण वाले रोगियों तथा 60 साल से अधिक उम्र और सहरोग वाले रोगियों व गर्भवती

जालंधर(धवन): पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के निर्देशों पर घरेलू क्वारंटाइन अधीन रह रहे बिना लक्षण/हल्के लक्षण वाले रोगियों तथा 60 साल से अधिक उम्र और सहरोग वाले रोगियों व गर्भवती महिलाओं के मैडीकल फिटनैस संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए। ऐसे सभी रोगी सैम्पल देते समय घर में ही क्वारंटाइन रहने की सुविधा लेने संबंधी स्व:घोषणा पत्र दे सकते हैं। यदि वह बाद में कोविड टैस्ट के लिए पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वह घर में क्वारंटाइन रहने के योग्य होंगे। 

यह दिशा-निर्देश घरेलू क्वारंटाइन वाले बिना लक्षण/ हल्के लक्षण वाले कोविड टैस्ट में पॉजिटिव होने वाले रोगियों पर भी लागू होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस संबंधी समूचे डिप्टी कमिश्नरों तथा सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सैम्पल लेते समय उपलब्ध डाक्टर ऐसे सभी व्यक्तियों को घरों में क्वारंटाइन करने संबंधी उनकी मैडीकल फिटनैस की जांच करेगा। अगर ऐसे रोगी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो प्रोटोकाल के अनुसार वह घरों में ही क्वारंटाइन रहने योग्य होंगे। यदि इन रोगियों में कोई लक्षण नहीं या हल्के लक्षण रहते हैं तो उनको अस्पताल लाने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा कि यह अनिवार्य होगा कि रोगी एक किट खरीदेगा जिसमें थर्मामीटर, पल्सऑक्सीमीटर, विटामिन सी और जिंक की गोलियां होनी चाहिए और किसी भी लक्षण के लिए बकायदा खुद की निगरानी करेगा।

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