कोरोना वायरस के मद्देनजर आइसोलेशन केन्द्रों के आसपास धारा 144 लागू

Edited By Vaneet,Updated: 20 Mar, 2020 07:55 PM

section 144 applied around isolation centers in view of corona virus

अमृतसर में कार्यकारी मजिस्ट्रेट-सह पुलिस उपायुक्त ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संदिग्ध लोगों के लिए बनाए गए आइसोलेशन केन्द्रों के ....

अमृतसर: अमृतसर में कार्यकारी मजिस्ट्रेट-सह पुलिस उपायुक्त ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संदिग्ध लोगों के लिए बनाए गए आइसोलेशन केन्द्रों के आसपास धारा 144 के तहत पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है। 

पुलिस उपायुक्त जगमोहन सिंह ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाए गए आइसोलेशन केन्द्र जिनमें गुरु नानक देव अस्पताल, रिहैबिलिटेशन सेंटर क्रम सिंह अस्पताल, जनाना वार्ड सामने हिंदु कॉलेज, होटल पाकईन्न बैक साइड रैडिसन ब्लू एयरपोर्ट, एस.जी रिजोर्ट सामने एस्कॉर्ट अस्पताल और डिस्पेंसरी नरायनणगड़ शामिल हैं, में किसी भी तरह की भीड़ एकत्रित न होने देने के लिए धारा 144 के तहत पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश 17 मई तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्योंकि वायरस प्रभावित व्यक्ति के नजदीक होने के कारण फैलता है, इसलिए यह पाबंदी लगाना जरूरी हैं। 

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