स्कूल फीस मामले में आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, 12 जून तक कोर्ट ने स्कूलों से मांगा था जवाब

Edited By Tania pathak,Updated: 12 Jun, 2020 12:14 PM

school fees case will be heard in high court today

राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले खिलाफ रिव्यु पैटीशिन दी गयी थी। इस मामलो की सुनवाई के लिए अतुल्य नंदा आज अदालत में पेश होंगे...

पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने हाईकोर्ट की तरफ से प्राईवेट स्कूलों को लॉकडाउन समय के लिए विद्यार्थियों से फीस लेने की मंजूरी देने के फैसले खिलाफ अपील की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि था की उनकी सरकार ने प्राईवेट स्कूलों को जो समय नहीं पढ़ाया गया, उस की कोई भी फीस नहीं लेने का सही फ़ैसला लिया था, स्कूल बंद होने पर पेरेंट्स के पास से फीस लेना गलत है। 

ऐसे में इस मामले पर राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले खिलाफ रिव्यु पैटीशिन दी गयी थी। इस मामलो की सुनवाई के लिए अतुल्य नंदा आज अदालत में पेश होंगे। उन्होंने कहा कि वह पेरेंट्स की तरफ से यह लड़ाई लड़ रहे हैं। 

कोर्ट ने अर्जी पर निजी स्कूलों की संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल्ज एसोसिएशन सहित अन्य वादी पक्षों को 12 जून के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। फिलहाल इस मुद्दे के बारे में फैसला 12 जून यानी आज आने की उम्मीद है उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। 

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