भाखड़ा में तैरने पर पाबंदी

Edited By Updated: 31 Mar, 2017 01:34 PM

restrictions on swimming in bhakra

डी.सी. कम जिला मैजिस्ट्रेट कंवलप्रीत बराड़ ने जिले में विभिन्न पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 जून 2017 तक लागू रहेंगे।

फतेहगढ़ साहिब(सुरेश) : डी.सी. कम जिला मैजिस्ट्रेट कंवलप्रीत बराड़ ने जिले में विभिन्न पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 जून 2017 तक लागू रहेंगे। जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति फतेहगढ़ साहिब की सीमा के भीतर पड़ती भाखड़ा मेन नहर की पटड़ी पर अनधिकृत तौर पर वाहन लेकर नहीं जा सकता और न ही कोई व्यक्ति इसमें तैर सकता है। वहीं जिलाधीश ने जिले की सरकारी इमारतों के अंदर-बाहर, सड़कों पर लगाए गए दिशा-निर्देश संबंधी बोर्डों, महत्वपूर्ण स्थानों और फतेहगढ़ साहिब में बनाए गए 4 यादगारी गेटों बाबा बंदा सिंह बहादुर यादगारी गेट, बाबा मोती राम मेहरा यादगारी गेट, दीवान टोडर मल यादगारी गेट और नवाब शेर मोहम्मद खान यादगारी गेट पर किसी भी तरह के इश्तिहार लगाने पर पाबंदी लगाई है। 

जिलाधीश की तरफ से जारी आदेशों में जिले में दुकानों और अन्य व्यापारिक संस्थानों के देर रात तक खुले रहने के कारण शरारती तत्वों द्वारा गैर-सामाजिक कार्रवाइयों को अंजाम दिए जाने के अंदेशे को मुख्य रखते हुए धारा 144 अधीन हुक्म जारी कर दुकानों को गर्मियों में बंद करने का समय रात 9 बजे और शराब के ठेकों व अहातों को बंद करने का समय रात 11 बजे तय किया है। यह हुक्म ढाबों, रैस्टोरैंटों और दवाओं की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। इसी तरह जिले में अमन और शांति कायम रखने के लिए असामाजिक, अपराधी और आतंकवादी तत्वों द्वारा साइबर कैफे के  दुरुपयोग को रोकने के लिए पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।  जिले में पड़ते साइबर कैफे के मालिकों को आदेश दिए गए हैं कि साइबर कैफे का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान का रिकार्ड रखें। साइबर कैफे के सर्वर में एक्टिविटी सर्वर 6 महीने तक सुरक्षित रखें।

वहीं जिला फतेहगढ़ साहिब में पड़ते बोरवैल, ट्यूबवैलों के निर्माण व मुरम्मत करने के समय जिला कलैक्टर, जिला मैजिस्ट्रेट, सरपंच, ग्राम पंचायत, नगर कौंसिल, जन सेहत विभाग को 15 दिन पहले सूचित किया जाए। आदेशों में कहा गया है कि ड्रिलिंग एजैंसियों का रजिस्टर होना जरूरी है और निर्माण वाली जगह पर ड्रिलिंग एजैंसी और खुदाए जाने वाले कुएं के मालिक का पूरा पता साइन बोर्ड पर लिखा जाए। बोरवैल के आसपास कंटीली तार और इसको स्टील प्लेट के ढक्कन के साथ नट-बोल्ट के साथ बंद कर कवर करके रखा जाए। 

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