Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Nov, 2017 12:18 AM
स्टेट व नैशनल हाईवेज से 500 मीटर की दूरी में बने शराब के ठेकों को हटाए जाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में हरियाणा सरकार, इसके एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट के एडीशनल चीफ सैक्रेटरी, डी.जी.पी....
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): स्टेट व नैशनल हाईवेज से 500 मीटर की दूरी में बने शराब के ठेकों को हटाए जाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिका में हरियाणा सरकार, इसके एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट के एडीशनल चीफ सैक्रेटरी, डी.जी.पी. हरियाणा, पंजाब सरकार, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट के एडीशनल चीफ सैक्रेटरी, डी.जी.पी. पंजाब, एन.एच.ए.आई., ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, भारत सरकार को पार्टी बनाया गया है। हाईकोर्ट की पी.आई.एल. बैंच ने केस की सुनवाई करते हुए पंजाब व हरियाणा सरकार को मामले में दस्ती नोटिस जारी किया है। केस की अगली सुनवाई 4 दिसम्बर को होगी।
याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना की है। याचिका में मांग की गई है कि स्टेट और नैशनल हाईवेज के 500 मीटर के दायरे में उन जगहों को तत्काल हटाया जाए जहां शराब परोसी, बेची या सप्लाई की जा रही है। सभी प्रकार के विज्ञापन, होर्डिंग, साइन, संकेत बोर्ड तथा डैकोरेटिव लाइटें हटाई जाएं। याचिका में इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों की उल्लंघना बताया गया है। इसके अलावा प्रतिवादी पक्ष को आदेश जारी किए जाएं कि स्टेट या नैशनल हाईवेज के 500 मीटर के दायरे में शराब की सेल व सर्विस के लाइसैंस जारी न किए जाएं।