DGP दिनकर गुप्ता को राहत,सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद मुस्तफा की पटीशन को किया रद्द

Edited By swetha,Updated: 07 Feb, 2020 03:14 PM

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पंजाब के डी.जी.पी. के तौर पर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति से नाराज आई.पी.एस. अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी पटीशन को रद्द कर दिया।

चंडीगढ़: पंजाब के डी.जी.पी. के तौर पर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति से नाराज आई.पी.एस. अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी पटीशन को रद्द कर दिया। बता दें कि दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को पंजाब के ही आई.पी.एस. आधिकारियों मोहम्मद मुस्तफा और सिद्धार्थ चटोपाध्याय ने चुनौती दी थी।

उसी चुनौती के आधार पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने दिनकर गुप्ता की डी.जी.पी. के तौर पर नियुक्ति रद्द कर दी थी। कैट के फैसले को पंजाब सरकार और डी.जी. पी. दिनकर गुप्ता ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने गुप्ता की नियुक्ति को रद्द किए जाने के'कैट'के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। 
 

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