Edited By swetha,Updated: 06 Feb, 2020 09:06 AM
ब्यास के एक प्राइवेट स्कूल में बच्ची से रेप के मामले में स्कूल के डायरैक्टर
बाबा बकाला साहिब(राकेश) : ब्यास के एक प्राइवेट स्कूल में बच्ची से रेप के मामले में स्कूल के डायरैक्टर फादर लारैंस, प्रिंसीपल रोजी व एक टीचर पर दर्ज केस में आरोपियों ने जिला सैशन जज अमृतसर से जमानत रद्द होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी पर वहां से भी उन्हें जमानत नहीं मिली है, जबकि आरोपी विद्यार्थी को पुलिस काबू कर पहले ही अमृतसर में जुवैनाइल कोर्ट भेज चुकी है।
ब्यास रेप पीड़ित एक्शन समिति के कन्वीनर जत्थेदार बलदेव सिंह सिरसा ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जानबूझ कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की जिला सैशन जज सरबजीत सिंह धालीवाल की अदालत द्वारा 8 और 14 जनवरी 2020 को जमानत अर्जी रद्द की जा चुकी है, जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटकटाया पर वहां भी उनको कोई राहत नहीं मिल सकी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पहली बार पीड़ित परिवार ने अदालत में पेश होकर अपने बयान रिकार्ड करवाए और अंतिम फैसले के लिए 6 फरवरी निर्धारित की गई है। पता लगा है कि हाईकोर्ट ने मैडीकल रिपोर्ट की स्थिति जानने के लिए संबंधित डाक्टर को भी तलब किया है।