Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Sep, 2017 04:16 AM
जिला उपभोक्ता फोरम ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए रेलवे को करारा झटका दिया है। इंडो-अमेरिकन फ्रैंड्स ग्रुप के ....
जालंधर(धवन): जिला उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए रेलवे को करारा झटका दिया है। इंडो-अमेरिकन फ्रैंड्स ग्रुप के चेयरमैन रमन दत्त द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम में दायर किए गए मामले में बुधवार को जिला उपभोक्ता फोरम ने रेलवे को शताब्दी एक्सप्रैस में लगने वाले झटकों के केस में 25,000 रुपए का जुर्माना तथा टिकट रिफंड करने के निर्देश दिए हैं जिसमें मुआवजे के तौर पर 20,000 तथा कानूनी खर्च की अदायगी के रूप में 5,000 रुपए शामिल हैं।
जिला उपभोक्ता फोरम ने माना कि शताब्दी एक्सप्रैस में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तथा सेवा में लापरवाही हो रही है। रमन दत्त ने 1 अप्रैल 2015 को जिला फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकत्र्ता ने कहा था कि शताब्दी एक्सप्रैस में सफर करते समय उन्हें भारी झटकों को सहन करना पड़ा। वे दिल्ली से जालन्धर शताब्दी एक्सप्रैस में आ रहे थे। शताब्दी में लगे झटकों के कारण उनकी पीठ तथा गर्दन में दर्द हो गया था जिस कारण उन्हें अस्पताल में 15 दिनों तक इलाज करवाना पड़ा। उनकी तरफ से वकील मंदीप सिंह सचदेवा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में पेश हुए थे। उन्होंने रेलवे से 1.55 लाख रुपए का मुआवजा मांगा था।
17 फरवरी 2015 को उन्होंने शताब्दी एक्सप्रैस के कम्प्लेंट रजिस्टर में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकत्र्ता का कहना था कि जनता द्वारा दिए जाने वाले टैक्सों से रेलगाडिय़ां व अन्य सेवाएं रेलवे द्वारा दी जाती हैं परन्तु उसमें होने वाली असुविधाओं के लिए रेलवे मंत्रालय जिम्मेदार है। सफर के दौरान दत्त के साथ डिप्स के एम.डी. तरविंद्र सिंह राजू व अन्य भी मौजूद थे जिनकी गवाहियां हुई थीं। आज फैसला सुनाए जाने के समय वकील रतन दुआ भी मौजूद थे। केस दायर होने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने केंद्रीय रेलवे मंत्रालय, उत्तरी रेलवे फोरम के महा प्रबंधक तथा जालन्धर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को नोटिस जारी किया था। दत्त ने फैसला आने के बाद कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था कि हमें इंसाफ मिलेगा।