ओपन एसैस प्रणाली से बिजली खरीद हुई महंगी

Edited By swetha,Updated: 09 Dec, 2019 08:56 AM

purchase of electricity from open access becomes expensive

पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं, जो बिजली वितरण लाइनों को उपयोग करते हुए पावरकॉम के अलावा अन्य स्रोतों से ओपन एसैस प्रणाली के तहत बिजली खरीद करते हैं,वह अब 1.35 रुपए प्रति यूनिट अतिरिक्त सरचार्ज के रूप में पावरकॉम को अदा करने होंगे।

चंडीगढ़ (शर्मा): पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं, जो बिजली वितरण लाइनों को उपयोग करते हुए पावरकॉम के अलावा अन्य स्रोतों से ओपन एसैस प्रणाली के तहत बिजली खरीद करते हैं,वह अब 1.35 रुपए प्रति यूनिट अतिरिक्त सरचार्ज के रूप में पावरकॉम को अदा करने होंगे।

पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन ने पावरकॉम की पटीशन पर सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए हैं। पावरकॉम ने दलील दी थी कि तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर उपभोक्ता ओपन एसैस प्रणाली के तहत बिजली खरीद रहे हैं जबकि पावरकॉम के पास बिजली डिमांड से अधिक उपलब्ध है। नतीजतन पावरकॉम को निश्चित शुल्क के रूप में नुक्सान उठाना पड़ रहा है। इसी दलील के साथ पावरकॉम ने अतिरिक्त सरचार्ज 1 अक्तूबर से 31 मार्च, 2020 तक निश्चित करने की मांग की थी।

2 महीना देरी से लागू होंगी दरें
पटीशन पर 21 नवम्बर को जन सुनवाई सत्र दौरान उपभोक्ता एल.के. धाम ने ऐतराज जताया था कि दरें पिछली तिथि से लागू नहीं होनी चाहिएं, क्योंकि टैक्स या सरचार्ज पिछली तिथि से वसूल नहीं किया जा सकता। जन सुनवाई सत्र चंडीगढ़ में आयोजित करने पर भी आपत्ति जताते हुए यह पंजाब में करने की मांग की थी। हालांकि कमीशन ने आदेश में धाम की आपत्ति को नकारते हुए कहा कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और उपभोक्ताओं को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। कमीशन ने धाम की दूसरी मांग से सहमति जताते हुए कहा कि दरें आदेश जारी होने की तिथि से लागू होंगी। 

पावरकॉम को निर्देश, 2 माह पहले दायर हो पटीशन 
हालांकि पावरकॉम ने अतिरिक्त सरचार्ज की दरें 1 अक्तूबर से संशोधित करने की मांग की थी लेकिन उपभोक्ता धाम की आपत्ति के बाद कमीशन ने दरें आदेश जारी होने यानी 28 नवम्बर से लागू करने के निर्देश दिए। इस तरह पावरकॉम की लेट-लतीफी के कारण दरें लगभग 2 माह के बाद लागू होंगी। कमीशन ने पावरकॉम को निर्देश दिए कि भविष्य में पटीशन, जिसमें निश्चित तिथि से अतिरिक्त सरचार्ज को लागू किए जाने की जरूरत हो, कम से कम 2 माह पहले दायर करें, क्योंकि ऐसी पटीशन पर फैसला लेने से पहले जन सुनवाई सत्र और संबंधित पक्षों से एतराज व सुझाव आमंत्रित करने में अधिक समय लग जाता है।

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