Edited By Vaneet,Updated: 21 Jul, 2020 11:21 AM
पंजाब में बुढ़ापा पैंशन लेने वाले अयोग्य बुजुर्गों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। ....
चंडीगढ़: पंजाब में बुढ़ापा पैंशन लेने वाले अयोग्य बुजुर्गों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार की तरफ से ऐसे अयोग्य बुजुर्गों की तरफ 162.35 करोड़ रुपए के बकाए निकाल दिए गए हैं, जिनको अब यह पैंशन का पैसा मोडऩा पड़ेगा। वास्तव में कैप्टन सरकार की तरफ से गठजोड़ सरकार मौके लगी बुढ़ापा पैनशनों की पड़ताल करवाई गई थी। इस पड़ताल दौरान 70,137 लाभपात्री अयोग्य पाए गए, जो बुढ़ापा पैंशन की शर्तें पुरी नहीं करते थे।
पंजाब सरकार ने अब 3 सालों बाद पैंशन लेने वाले अयोग्य बुजुर्गों से वसूली करने का फैसला किया है। सामाजिक सुरक्षा और स्त्री और बाल विकास विभाग ने इस बारे डिप्टी कमिश्नरों को पत्र जारी कर दिया है। सरकारी फैसले मुताबिक हर जिले में जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर के नेतृत्व में एक जिला स्तरीय समिति बनेगी, जिसकी तरफ से हर 15 दिनों के बाद रिकवरी की समीक्षा की जाएगी। पड़ताल दौरान जो कम उम्र के कारण अयोग्य पाए गए, उनकी उम्र के सबूतों की जांच पड़ताल करने के बाद जिला समिति रिकवरी का फसैला करेगी।
जिन लाभपात्रियों ने अपनी आमदन के स्रोत छिपाकर बुढ़ापा पैंशन लगवा ली थी, उनसे पैंशन की राशि वसूल की जाएगी। आने वाले दिनों में अयोग्य मामलों को वसूली नोटिस जारी होने शुरू होंगे। अयोग्य मामलों की संख्या देखें तो सबसे अधिक जिला संगरूर में 12,573 अयोग्य पैनशनें पाई गई हैं, जिनसे 26.63 करोड़ रुपए की वापसी होगी। बताने योग्य है कि पंजाब सरकार की तरफ से बुढ़ापा पैंशन के अंतर्गत अब 750 रुपए प्रति महीना पैंशन दी जाती है। 58 साल की महिला और 65 साल का पुरुष इस पैंशन के लिए योग्य है, जिनकी सालाना आमदन 60 हजार से नीचे होनी जरूरी है।