पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने किया हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Sep, 2017 11:22 PM

punjab school education board  bypassing the high court orders

वर्ष 2011 में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आदर्श स्कूलों के लिए लैब एटैंडैंट की 31 पोस्टें निकाली गई...

जालंधर(कमलेश): वर्ष 2011 में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आदर्श स्कूलों के लिए लैब एटैंडैंट की 31 पोस्टें निकाली गई थीं, जिनके लिए अभ्यॢथयों ने लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू भी दिया था। 

इंटरव्यू के रिजल्ट में अनियमितता के शक पर एक आवेदक ने हाईकोर्ट में रिट डाली थी। 20 फरवरी 2014 को कोर्ट ने फैसला दिया था कि इंटरव्यू में देहाती एरिया से संबंध रखने वालों को 5 अंक अधिक दिए थे, जबकि इस पोस्ट के लिए ऐसा कोई आधिकारिक नियम नहीं था कि देहाती एरिया से संबंध रखने वालों को अलग से अंक दिए जाएंगे। इसे देखते हुए कोर्ट ने 11 नियुक्तियों को रद्द कर दिया। 

इसके बाद 2016 में कोर्ट ने बोर्ड के वैबसाइट पर नई लिस्ट अपलोड करने के आदेश दिए, जिस पर बोर्ड ने नई लिस्ट को अपनी आधिकारिक वैबसाइट पर डाल दिया। इसके बाद जिन 11 नियुक्तियों को कोर्ट ने रद्द करने के आदेश दिए थे, उन 11 लोगों ने कोर्ट से स्टे हासिल कर लिया, जिस कारण जो 11 लोग असल में इस पोस्ट के हकदार हैं, उन्हें अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई, जिस बात का खुलासा इन आवेदकों ने पंजाब केसरी से बातचीत के दौरान किया।

उन्होंने बताया कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार किया है और नियमों के तहत वही इस पोस्ट के असल हकदार हैं और इसके लिए उन्होंने शिक्षा अधिकारियों से भी इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कहा कि अभी भी वे 7 आवेदक नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, जबकि 4 आवेदकों को अन्य सरकारी विभागों में नौकरी मिल चुकी है। इस दौरान जगमिन्द्र सिंह, सुशील कुमार, सुनील व बबलजीत उपस्थित रहे।

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