लोकसभा चुनाव से पहले नया DGP चाहती है पंजाब सरकार, 6 वरिष्ठ IPS की लिस्ट तैयार

Edited By Suraj Thakur,Updated: 19 Jan, 2019 02:31 PM

punjab ips list ready for new dgp before lok sabha elections

सुप्रीम कोर्ट में पांच राज्यों में DGP नियुक्त करने के नियमों में बदलाव करने की याचिका रद्द होने के बाद पंजाब सरकार ने नए DGP की नियुक्ति के लिए कवायद तेज कर दी है।

चंडीगढ़:सुप्रीम कोर्ट में पांच राज्यों में DGP नियुक्त करने के नियमों में बदलाव करने की याचिका रद्द होने के बाद पंजाब सरकार ने नए DGP की नियुक्ति के लिए कवायद तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही सूबे में नया DGP तैनात करना चाहती है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के बाद यह मामला लंबा खिंच सकता है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने  नए DGP नियुक्त करने को लेकर छह वरिष्ठ IPS अधिकारियों की लिस्ट तैयार की है। नियमों के मुताबिक सरकार को इस सूची में से तीन नाम UPSC (संघ लोक सेवा आयोग ) को भेजने होंगे।PunjabKesari

सूची में हैं ये 6 नाम...
इस लिस्ट को लेकर सीएम कैप्टन अमरेंद्र सिंह के साथ गृह सचिव की शनिवार 4 बजे अहम बैठक होगी। जानकारी के मुताबकि वरिष्ठ IPSअधिकारियों की सूची में मुहम्मद मुस्तफा, दिनकर गुप्ता, एस चट्टोपाध्याय, एम.एल तिवारी, एम.के धवन और सामंत कुमार गोयल को शामिल किया गया है। सरकार को इस सूची में से तीन नाम UPSC (संघ लोक सेवा आयोग ) भेजने हैं। वर्तमान में पंजाब के DGP सुरेश अरोड़ा कोर्ट के आदेशों के मुताबिक सेवा विस्तार पर चल रहे हैं। मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था इसलिए उन्हें 9 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। PunjabKesari

राज्य सरकारें कर रही थी नियमों के बदलाव की मांग...
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस DGP के चयन और दो साल के न्यूनतम तय कार्यकाल के संबंध में अपने पिछले आदेश में बदलाव की मांग को लेकर पांच राज्यों की याचिकाओं को बुधवार को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि 2006 के फैसले की मंशा पुलिस तंत्र को राजनीतिक और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त करना था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल और बिहार ने 2006 के फैसले और इसके बाद तीन जुलाई 2018 के आदेश में बदलाव की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।PunjabKesari 

नियमों के मुताबिक ऐसे नियुक्त होंगे नए DGP...
DGP के चयन और कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में निर्देश दिया था कि राज्य सरकार को तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से पुलिस प्रमुख का चयन करना चाहिए। न्यायालय ने कहा था कि राज्यों को पुलिस प्रमुख के सेवानिवृत्त होने से कम से कम तीन महीने पहले नए पुलिस प्रमुख के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों की सूची UPSC को भेजनी होगी। इसके बाद UPSC राज्यों को सूचित करेगा कि किस एक अधिकारी को DGP नियुक्त करना है।       
   

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