Edited By Vatika,Updated: 21 Jan, 2019 05:15 PM
पंजाब विधानसभा ने भुलत्थ हलके से विधायक सुखपाल सिंह खैहरा की सदन की सदस्यता रद्द करने के बारे में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस संविधान के दसवीं अनुसूची के तहत दिया गया है।
चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा ने भुलत्थ हलके से विधायक सुखपाल सिंह खैहरा की सदन की सदस्यता रद्द करने के बारे में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस संविधान के दसवीं अनुसूची के तहत दिया गया है।
15 दिन का नोटिस जारी कर मांग जवाब
विधानसभा के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हरसिमरन सिंह तथा प्रतिपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने 10 तथा 16 जनवरी को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत खैहरा की विधायकी रद्द करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दायर की थी। प्रवक्ता ने बताया कि स्पीकर की हिदायत के अनुसार खैहरा को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है और उनसे पूछा गया है कि संविधान के दसवें शड्यूल के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न की ।