Edited By Suraj Thakur,Updated: 25 Jan, 2019 02:42 PM
हाईकोर्ट ने सूबे में हुई बेअदबी की घटनाओं की जांच CBI से करवाने की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बेअदबी के मामलों की जांच अब पंजाब पुलिस द्वारा गठित की गई SIT ही करेगी।
चंडीगढ़। हाईकोर्ट ने सूबे में हुई बेअदबी की घटनाओं की जांच CBI से करवाने की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बेअदबी के मामलों की जांच अब पंजाब पुलिस द्वारा गठित की गई SIT ही करेगी। हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस अफसरों से पूछताछ पर लगाई गई रोक को भी हटा दिया है, जिसके चलते अब SIT रंजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अफसरों और मुलाजिमों से भी पूछताछकर सकेगी।
ये है पूरा मामला...
गौरतलब है कि पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा व शमशेर सिंह ने बीते वर्ष नवंबर में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि बेअदबी मामले में कोटकपूरा में 7 अगस्त 2015 और 14 अक्तूबर 2015, बाजाखाना में 14 अक्तूबर 2015 और फिर 21 अक्तूबर 2015 में कुल 4 एफआईआर दर्ज की गई थीं। 24 अगस्त 2019 को जांच सीबीआई को सौंपी गई थी लेकिन चार दिन बाद ही नोटिफिकेशन वापस लेते हुए जांच एसआईटी को सौंपने का विधान सभा में प्रस्ताव पास कर दिया था। याची ने कहा था कि पिछली सरकार ने जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह आयोग का गठन किया था तथा वर्तमान सरकार ने रणजीत सिंह आयोग का। दोनों में याचिकाकर्ता सहित कई अन्य अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। अब सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन मामलों की जांच सीबीआई की बजाय एसआईटी से करवाने का निर्णय लिया है जो कानूनी तौर पर गलत है। सीबीआई जांच की नोटिफिकेशन कर इसे विधान सभा वापस नहीं ले सकती।