कच्चे से पक्के कर्मचारियों की लिस्ट दे पंजाब सरकार: हाईकोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Feb, 2018 03:37 PM

punjab government list list of raw workers

सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2006 में उमा देवी केस के आदेशों के तहत कर्मियों को रेगुलर करने के जो दिशा-निर्देश तय किए गए थे उनके तहत ...

चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2006 में उमा देवी केस के आदेशों के तहत कर्मियों को रेगुलर करने के जो दिशा-निर्देश तय किए गए थे उनके तहत अब तक पंजाब सरकार द्वारा सभी विभागों, बोर्ड और कारपोरेशन में कितने कर्मियों को रेगुलर किया गया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह जानकारी हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मांगी है।

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं कि उमा देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिवर्ष के हिसाब से सभी विभागों, बोर्ड और कारपोरेशन में रेगुलर किए गए कर्मियों की जानकारी दी जाए। इसकी जानकारी मिलने के बाद हाईकोर्ट यह तय करेगा कि सरकार ने कर्मचारियों को रेगुलर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कितना लागू किया है। हैंडीकैप वेलफेयर यूनियन द्वारा 2013 में जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि अमृतसर नगर निगम ने बड़े पैमाने पर सफाई कर्मियों को रेगुलर किया है। इन कर्मचारियों को रेगुलर किए जाने की चुनौती दी गई थी। 

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