चुनाव के बाद पंजाब में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का ‘करंट’

Edited By Vaneet,Updated: 27 May, 2019 07:10 PM

punjab electricity rates increased to 2 14 percent

पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष के लिए बिजली की नई दरें निर्धारित करने की घोषणा की है। औसतन रूप से वर्तमान दरों में 2.14 प्रतिशत वृद्धि 1 जून से लागू होगी, जो 31 मार्च-2020 तक प्रभावी रहेगी।

चंडीगढ़(शर्मा): पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष के लिए बिजली की नई दरें निर्धारित करने की घोषणा की है। औसतन रूप से वर्तमान दरों में 2.14 प्रतिशत वृद्धि 1 जून से लागू होगी, जो 31 मार्च-2020 तक प्रभावी रहेगी। आयोग के अनुसार पावरकॉम की चालू वित्त वर्ष के लिए दायर पटीशन के आधार पर कमीशन ने वार्षिक राजस्व प्राप्तियों के रूप में 32327.25 करोड़ रुपए को मंजूर किया, जिसमें पंजाब ट्रांसमिशन कार्पोरेशन के 1329.60 करोड़ रुपए भी शामिल हैं लेकिन वर्तमान दरों के अनुसार 31762.63 करोड़ रुपए की ही भरपाई होती। इस तरह राजस्व में कुल 564.62 करोड़ रुपए का अंतर रह जाता। इस राशि की भरपाई के लिए वर्तमान दरों में 1.78 प्रतिशत वृद्धि की जरूरत होती लेकिन क्योंकि आयोग ने नई दरें 1 जून से लागू करने का निर्णय लिया है, इसलिए इस राशि की भरपाई 10 महीनों में की जानी है। इस कारण दरों में औसतन 2.14 प्रतिशत वृद्धि की गई है।

आयोग द्वारा जारी टैरिफ ऑर्डर के अनुसार लार्ज व मीडियम सप्लाई के उपभोक्ताओं के लिए बिजली खपत पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पहले की तरह निश्चित शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी लेकिन बिजली खपत पर 4.28 पैसे की जगह संशोधित दर 4.45 रुपए लागू होगी, जबकि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक निश्चित शुल्क में 50 प्रतिशत की वर्तमान छूट जारी रहेगी, वहीं दर सामान्य रूप से वसूल की जाएगी। टैंपरेरी सप्लाई की वर्तमान दर जो स्थायी सप्लाई के मुकाबले 1.3 गुना है, को घटाकर 1.25 गुना तय किया गया है। राइस शैलर्ज को सीजनल इंडस्ट्री की श्रेणी में शामिल किया गया है तथा सीजनल न्यूनतम खपत शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

ग्रामीण पेयजल श्रेणी में विशेष रियायत 
राज्य की ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को राहत प्रदान करते हुए आयोग ने पंजाब सरकार के जल आपूर्ति एवं सैनीटेशन विभाग तथा विभिन्न पंचायतों की मांग पर ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं, जिन्हें जलापूॢत एवं सैनीटेशन विभाग तथा ग्राम पंचायत जलापूर्ति सैनीटेशन समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, पर वर्तमान इंडस्ट्रीयल दरों की जगह म्यूनिसिपैलिटी/अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा प्रबंधित कम्पोस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांटों पर लागू दरें ही लागू होंगी।

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