चुनाव प्रचार के लिए बाहर से आए लोग आज हलके से होंगे बाहर

Edited By Vatika,Updated: 17 May, 2019 10:55 AM

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लोकसभा चुनाव के लिए 19 मई को मतदान संबंधी प्रचार के लिए तय समय सीमा 17 मई शाम 6 बजे समाप्त होने के बाद 48 घंटे पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता के अधीन लागू की जाने वाली पाबंदियों संबंधी हिदायतें समूह जिला चुनाव अफसरों को जारी कर दी हैं।

चंडीगढ़ (भुल्लर): लोकसभा चुनाव के लिए 19 मई को मतदान संबंधी प्रचार के लिए तय समय सीमा 17 मई शाम 6 बजे समाप्त होने के बाद 48 घंटे पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता के अधीन लागू की जाने वाली पाबंदियों संबंधी हिदायतें समूह जिला चुनाव अफसरों को जारी कर दी हैं।
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पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए तय सीमा, जो जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 126 के अनुसार तय है, के अनुसार मतदान का कार्य शुरू होने से 48 घंटे पहले प्रचार बंद किया जाना है। यह समय शुरू होते ही हलके में वोटर के तौर पर रजिस्टर न होने के बावजूद उम्मीदवारों के हक में प्रचार के लिए आए राजनीतिक नेताओं/पार्टी वर्करों/कैम्पेन वर्करों को हलके से बाहर जाना पड़ेगा। जिला चुनाव प्रशासन और पुलिस प्रशासन यकीनी बनाएगा कि प्रचार के लिए तय समय समाप्त होते ही हलके में सिर्फ रजिस्टर वोटर ही हों।
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जिस लोकसभा हलके /विधानसभा हलके में वोटें पड़ रही हैं उस हलके में चुना एम.पी. या एम.एल.ए., उस हलके का वोटर न भी हो तो भी हलके से बाहर जाने के लिए नहीं कहा जा सकता। अधिकारी ने बताया कि वोटें पडऩे से 48 घंटे पहले रेडियो और टैलीविजन पर प्रचार पर भी रोक लग जाएगी। 17 मई शाम 6 बजे के बाद कोई भी रेडियो और टैलीविजन, सिनेमा समेत ऐसे अन्य किसी भी साधन पर प्रचार नहीं किया जा सकेगा। वहीं 18 और 19 मई की अखबारों में इश्तिहार से पहले चुनाव दफ्तर की मंजूरी के उपरांत ही छाप सकते हैं। 

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