वोटर को जाति और धर्म के नाम पर प्रभावित करने पर होगी 3 साल की सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Dec, 2017 11:17 AM

punjab corporation elections 2017

पंजाब नगर निगम चुनाव 2017 के मद्देनजर द पंजाब स्टेट इलैक्शन कमीशन एक्ट 1994 (पंजाब एक्ट नं. 19 आफ 1994) के अलग-अलग सैक्शनों (धाराओं) द्वारा राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों व वोटरों के लिए चुनाव के साथ संबंधित कुछ कानूनी मानक निर्धारित किए गए हैं।...

जालंधर (अमित): पंजाब नगर निगम चुनाव 2017 के मद्देनजर द पंजाब स्टेट इलैक्शन कमीशन एक्ट 1994 (पंजाब एक्ट नं. 19 आफ 1994) के अलग-अलग सैक्शनों (धाराओं) द्वारा राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों व वोटरों के लिए चुनाव के साथ संबंधित कुछ कानूनी मानक निर्धारित किए गए हैं। अतिरिक्त जिला चुनाव अफसर कम ए.डी.सी. डा. भूपिंद्रपाल सिंह ने कहा कि इन सैक्शनों में दर्ज हिदायतों का उल्लंघन करने की सूरत में पंजाब चुनाव आयोग की तरफ से जुर्माना और सजा का प्रावधान भी दर्ज किया गया है। 

ये किया तो ये मिलेगी सजा
-वोटरों को धर्म, भाषा, समुदाय या जाति के आधार पर रिश्वत देने, व्हीकलों द्वारा मुफ्त यात्रा करवाने, सरकारी मुलाजिमों की सहायता लेकर वोटरों को प्रभावित करने व पोलिंग बूथ पर कब्जा करने पर 3 साल तक की सजा या जुर्माना

-चुनाव प्रचार बंद होने के उपरांत किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से पब्लिक मीटिंग करने पर 2 साल तक की सजा या जुर्माना 

-चुनाव मीटिंग में अशांति फैलाने पर 6 महीने तक की सजा या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनो वोटरों की पोल की गई वोट की गोपनीयता न रखने पर 3 महीने तक की सजा या 2000 रुपए तक जुर्माना या दोनों

-पोलिंग स्टेशन पर या पोङ्क्षलग स्टेशन के नजदीक चुनाव प्रचार करने पर 250 रुपए तक का जुर्माना

-पोलिंग स्टेशन के ऊपर या पोलिंग स्टेशन के नजदीक लाऊड-स्पीकर या पोलिंग पार्टी के काम में रुकावट डालने पर 3 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों 
-पोलिंग स्टेशन पर किसी भी राजनीतिक पार्टी या वोटर की तरफ से पोलिंग पार्टी के साथ गलत व्यवहार करना व संबंधित व्यक्ति की तरफ से दोबारा पोलिंग स्टेशन में --दाखिल होने पर 3 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों पोलिंग स्टेशन में या इसके नजदीक किसी भी किस्म के हथियार लेकर जाने पर 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों  
-पोलिंग स्टेशन से बैलेट पेपर हटाने पर 1 साल की सजा या 500 रुपए जुर्माना 
-पोलिंग बूथ पर कब्जा करने पर 1 से 3 साल तक की सजा या जुर्माना 
-पोलिंग वाले दिन शराब बेचना, खरीदना या बांटने पर 6 महीने की कैद या 2000 रुपए जुर्माना या दोनों 
-चुनावों के साथ संबंधित पेपर, दस्तावेज, बैलेट पेपर या बैलेट बक्सों को नुक्सान पहुंचाने पर 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों ।

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