Edited By Des raj,Updated: 30 Jul, 2018 10:59 PM
अनुसूचित जाति से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को कैप्टन सरकार ने राहत दी है। अब सूबे में पदोन्नति से पदों को भरने में इस वर्ग के कर्मचारियों के ग्रुप ए और बी में 14 फीसदी, ग्रुप सी व डी की सेवाओं में 20 फीसदी आरक्षण की मंज़ूरी दी है।
चंडीगढ़: अनुसूचित जाति से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को कैप्टन सरकार ने राहत दी है। अब सूबे में पदोन्नति से पदों को भरने में इस वर्ग के कर्मचारियों के ग्रुप ए और बी में 14 फीसदी, ग्रुप सी व डी की सेवाओं में 20 फीसदी आरक्षण की मंज़ूरी दी है।
पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पेश किए प्रस्ताव पर सहमति दी और इस मसौदे को मुख्यमंत्री ने अंतिम मंजूरी दे दी है। आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए ओहदों और तबादलों में नियुक्ति के लिए भी जारी किया है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 फरवरी, 2018 को सिविल रिट जिसे अमन कुमार बनाम पंजाब राज्य और अन्य संबंधी फरमान सुनाते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों के एक्ट-2006 की धाराओं 4(3), 4(4), व 4(8) को रद कर दिया था।