Edited By Vaneet,Updated: 24 Jul, 2019 10:03 PM
पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। ....
चंडीगढ़: पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है, ‘‘इस साल 20 फरवरी को विधानसभा में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की घोषणा के अनुरूप इस संशोधन से उच्च संवर्गों के रिक्त पदों को भरने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यदि अपेक्षित योग्यता सेवा दो वर्ष या उससे कम की है तो पदोन्नति के लिए अनुभव में ढील नहीं मिलेगी। इसमें कहा गया है, ‘‘अपेक्षित योग्यता के लिए अर्हता सेवा दो वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम होने की स्थिति में एक वर्ष की कटौती अनुमान्य होगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने नए शिक्षण और गैर शिक्षण पद को मंजूरी दी है और राज्य के विभिन्न कालेजों में सेवाओं को नियमित किया है।