पदोन्नति के लिए सेवा नियमों में संशोधन को पंजाब कैबिनेट ने दी मंजूरी

Edited By Vaneet,Updated: 24 Jul, 2019 10:03 PM

punjab cabinet approves amendment service rules for promotions

पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। ....

चंडीगढ़: पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है, ‘‘इस साल 20 फरवरी को विधानसभा में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की घोषणा के अनुरूप इस संशोधन से उच्च संवर्गों के रिक्त पदों को भरने में मदद मिलेगी। 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यदि अपेक्षित योग्यता सेवा दो वर्ष या उससे कम की है तो पदोन्नति के लिए अनुभव में ढील नहीं मिलेगी। इसमें कहा गया है, ‘‘अपेक्षित योग्यता के लिए अर्हता सेवा दो वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम होने की स्थिति में एक वर्ष की कटौती अनुमान्य होगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने नए शिक्षण और गैर शिक्षण पद को मंजूरी दी है और राज्य के विभिन्न कालेजों में सेवाओं को नियमित किया है। 
 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!