पंजाब में 19 मई को मतदान के दिन अवकाश की घोषणा

Edited By Vaneet,Updated: 14 May, 2019 04:22 PM

punjab announces holiday on may 19

चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए 19 मई रविवार को पंजाब में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा-135बी और चुनाव आयोग की हिदायतों के तहत इस छुट्टी की घोषणा की है। ...

चंडीगढ़: चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए 19 मई रविवार को पंजाब में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा-135बी और चुनाव आयोग की हिदायतों के तहत इस छुट्टी की घोषणा की है। 

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औद्योगिक ईकाइयों, व्यापारिक दुकानों और संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को भी 19 मई को समेत वेतन छुट्टी होगी। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वोटों वाले दिन (19 मई) से 48 घंटे पहले प्रदेश के साथ लगते इलाकों से 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर शराब की बिक्री पर पूर्ण तौर पर पाबंदी होगी जो कि पोलिंग खत्म होने के समय शाम 6 बजे तक लागू रहेगी।
 

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