84 वर्षीय बुजुर्ग को रैगुलर करने के ऐतिहासिक आदेश जारी

Edited By Vatika,Updated: 19 Oct, 2018 01:32 PM

punjab and haryana highcourt

गरीबी के चलते मजबूरी में संगरूर के एक सरकारी स्कूल में कार्यरत क्लास-4 कर्मी 84 वर्षीय शांति देवी को पंजाब एंड हरियाणा ने इंसाफ देते हुए सरकार को आदेश दिए हैं कि उनकी सेवाएं पॉलिसी के तहत रैगुलर करें। इसके लिए सरकार को 3 माह की समय सीमा दी गई है।

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): गरीबी के चलते मजबूरी में संगरूर के एक सरकारी स्कूल में कार्यरत क्लास-4 कर्मी 84 वर्षीय शांति देवी को पंजाब एंड हरियाणा ने इंसाफ देते हुए सरकार को आदेश दिए हैं कि उनकी सेवाएं पॉलिसी के तहत रैगुलर करें। इसके लिए सरकार को 3 माह की समय सीमा दी गई है।

यही आदेश अन्य 48 वर्षीय याची के मामले में दिए गए हैं जो संगरूर के ही एक सरकारी स्कूल में वर्ष 1993 में स्वीपर नियुक्त हुई थी। सुनवाई करते हुए जस्टिस जितेंद्र चौहान ने कहा कि दोनों याची रैगुलर होने की योग्यता रखते हैं। 

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