पंजाब सरकार ने सुरेश कुमार को कितनी शक्तियां दीं: हाईकोर्ट

Edited By Vatika,Updated: 01 Feb, 2019 11:49 AM

punjab and haryana high court

पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह के मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार की नियुक्ति रद्द के सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि हलफनामा देकर एक सप्ताह के भीतर बताएं कि सरकार...

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह के मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार की नियुक्ति रद्द के सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि हलफनामा देकर एक सप्ताह के भीतर बताएं कि सरकार में सुरेश कुमार को क्या-क्या काम करने की शक्ति दी गई है। अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। 

याचिकाकत्र्ता का कहना था कि सरकार ने नियमों के परे सुरेश कुमार की नियुक्ति की, जिन्हें सरकार में शामिल प्रशासनिक अधिकारियों से भी अधिक शक्तियां दी हैं, जो न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि वह रिटायर हो चुके हैं। इससे पहले सुरेश कुमार के वकील पी. चिदम्बरम ने नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर करने वाले रमनदीप सिंह पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि याचिकाकत्र्ता के पास नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर करने का कोई अधिकार ही नहीं था। चिदम्बरम ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा था कि याचिका को-वारंटों रिट के तहत दायर की थी जिसके तहत चुनौती तभी दी जा सकती है, अगर नियुक्ति पब्लिक ऑफिस में की हो। नियुक्ति कानूनी प्रावधान का उल्लंघन कर की हो या ऐसे पद पर की हो जो स्थायी हो। सुरेश कुमार की नियुक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं था। सरकार का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही नियुक्ति भी स्वत: समाप्त मानी जाएगी। 

सिंगल बैंच के फैसले पर डबल बैंच लगा चुकी है रोक
नियुक्ति रद्द करने के सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। 14 फरवरी को डबल बैंच ने फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था जब नियुक्ति से याचिकाकत्र्ता का कोई हित प्रभावित नहीं हुआ था तो कैसे याचिका दायर कर सकता था। ऐसे में सिंगल बैंच का याचिका पर सुनवाई करना कितना सही था, इस पर गौर किया जाना चाहिए।

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