Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Dec, 2017 04:04 PM
जिला प्रशासन की तरफ से जिले के सरहदी क्षेत्र में पड़ते दरिया सतलुज में शाम 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक प्राइवेट किश्तियों चलाने पर पाबंदी लगाने का हुक्म पिछले कई सालों से चल रहा है और इन पाबंदियों में लगातार विस्तार होता रहता है।
फिरोजपुर(कुमार, परमजीत, शैरी): जिला प्रशासन की तरफ से जिले के सरहदी क्षेत्र में पड़ते दरिया सतलुज में शाम 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक प्राइवेट किश्तियों चलाने पर पाबंदी लगाने का हुक्म पिछले कई सालों से चल रहा है और इन पाबंदियों में लगातार विस्तार होता रहता है।
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मैजिस्ट्रेट रामवीर ने बताया कि सतलुज दरिया के सरहदी क्षेत्र में रात के समय किश्तियों के चलाने पर पाबंदी सुरक्षा एजैंसियों, बी.एस.एफ और फौज की रिपोर्ट पर के आधार पर लगती है। उन्होंने कहा कि सरहदी गांवों के किसान और आम लोग सुरक्षा कारणों के कारण जिला प्रशासन, बी.एस.एफ. और भारतीय फौज के साथ पूरा सहयोग करते हैं और प्रात:काल 7 बजे से शाम 7 बजे तक अपना रोजमर्रा का काम निपटाते हैं। उन्होंने कहा कि एमरजैंसी के समय पर सरहदी क्षेत्र के लोग हमेशा सड़क रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और रात के समय आम लोगों के दरिया में किश्ती चलाने से हादसों का खतरा अधिक जाता है।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरहदी क्षेत्र में किसी तरह की लगाई जाती पाबंदी से देश के सुरक्षा हित जुड़े होते हैं और इस संबंधी वहां के नागरिकों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्होंने कहा कि सरहदी क्षेत्र में पड़ते सतलुज दरिया के साथ लगते लोगों को शाम 7 बजे से प्रात:काल 7 बजे तक प्राइवेट किश्तियों के प्रयोग पर पाबंदी के साथ कोई मुश्किल नहीं आती और ऐसा पिछले कई सालों से चल रहा है। जिला प्रशासन अपने लोगों के साथ हर मुश्किल की घड़ी में खड़ा है और अधिकारियों की तरफ से समय-समय पर सरहदी लोगों की मुश्किलों का हल किया जाता है।