2017-18 के रिवाइज्ड रेट बिना ब्याज किस्तों में वसूलेगा पावरकॉम

Edited By Sonia Goswami,Updated: 10 Apr, 2018 12:29 PM

powercom to recover revised rate without interest payments in 2017 18

पंजाब राज्य पावर निगम लिमिटेड के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरैक्टर ए. वेणू प्रसाद ने कुछ उपभोक्ताओं के बिल बहुत ज्यादा दरों पर आने संबंधी कहा कि पंजाब राज्य रैगुलेटरी कमीशन द्वारा नैशनल टैरिफ पॉलिसी के प्रावधान अनुसार टू-पार्ट टैरिफ 1.1.18 से लागू किया...

पटियाला (जोसन): पंजाब राज्य पावर निगम लिमिटेड के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरैक्टर ए. वेणू प्रसाद ने कुछ उपभोक्ताओं के बिल बहुत ज्यादा दरों पर आने संबंधी कहा कि पंजाब राज्य रैगुलेटरी कमीशन द्वारा नैशनल टैरिफ पॉलिसी के प्रावधान अनुसार टू-पार्ट टैरिफ 1.1.18 से लागू किया गया है। इसमें पहले लिए जाते प्रतिमाह कम से कम खर्चों की जगह पर फिक्स खर्च लिए जाएंगे जिनकी दर कम से कम खर्चे (एम.एम.सी.) से कम रखी गई है। ए. वेणू प्रसाद आई.ए.एस. ने यह भी स्पष्ट किया कि साल 2017-18 के रिवाइज्ड रेट 1.4.17 से लगाए गए हैं और 1.4.17 से 31.12.17 की बकाया राशि की वसूली उपभोक्ताओं को सुविधा देते हुए बिना ब्याज किस्तों में की जा रही है जिसके साथ उपभोक्ताओं के बिल पिछले बकाया समेत आ रहे हैं।

 

इसके अलावा छोटे उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए फिक्स चाॢजज की दरें लोड अनुसार अलग-अलग रखी गई हैं। टू-पार्ट टैरिफ लागू करना राज्य में उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए लाभकारी होगा क्योंकि इसमें वैरीएबल चाॢजज की दर पहले ली जाती सिंगल पार्ट टैरिफ की दर की अपेक्षा कम रखी गई है। 

 


उन्होंने सूचित किया कि उपभोक्ताओं को लोड उनकी जरूरत अनुसार रखने के उद्देश्य से लोड घटाने के लिए तकरीबन 2 महीने का समय देने उपरांत टू-पार्ट टैरिफ 1.1.18 से लागू किया गया है। उपभोक्ता अब भी अपना अपेक्षित लोड किसी समय पर भी घटा सकते हैं।

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