Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Sep, 2017 09:19 AM
डिप्टी कमिश्नर राजीव पराशर ने त्यौहारों को मुख्य रखते हुए जिले के पटाखे, आतिशबाजी डीलर और प्लास्टिक कारोबारियों के साथ मीटिंग की, जहां डिप्टी कमिश्नर की तरफ से उन्हें नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की पालना करने की हिदायत दी गई।
फरीदकोट/कोटकपूरा (हाली,नरिन्द्र): डिप्टी कमिश्नर राजीव पराशर ने त्यौहारों को मुख्य रखते हुए जिले के पटाखे, आतिशबाजी डीलर और प्लास्टिक कारोबारियों के साथ मीटिंग की, जहां डिप्टी कमिश्नर की तरफ से उन्हें नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की पालना करने की हिदायत दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पटाखे और आतिशबाजी से फैलने वाले धुएं के कारण बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलता है, जोकि हमारे लिए कई भयानक बीमारियों का कारण बनता है।
उन्होंने पटाखे बेचने वाले होलसेल, रिटेल डीलरों और पटाखे बनाने वालों को हिदायत दी कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार जिले में पटाखे चलाने वाले स्थान से 4 मीटर के दायरे के अंदर 125 डी.बी (ए.आई.) और 145 डी.बी. (सी) पी.के. से अधिक आवाज पैदा होती हो और ज्यादा धुआं छोडऩे पर वातावरण में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के बनाने, बेचने और स्टोर करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी।
उन्होंने कहा कि आदेशों की पूरी तरह से पालना करें ताकि किसी भी असुखद घटना से बचा जा सके। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ने जिले के समूह प्लास्टिक बैग और डिस्पोजेबल वस्तुएं बेचने वाले डीलरों को भी हिदायत दी कि वे सरकार की हिदायतों के अनुसार ही इन वस्तुओं की बिक्री करें। उन्होंने समूह अधिकारियों को कहा कि समय-समय पर इस संबंधी लगातार चैकिंग कर अपनी रिपोर्ट पेश करें। इस मौके पर एस.डी.एम. फरीदकोट गुरजीत सिंह, सहायक कमिश्नर जगजीत सिंह जौहल, तहसीलदार रमेश कुमार जैन, कार्यसाधक अफसर इंद्र गुरप्रीत सिंह, राकेश कम्बोज और अन्य उपस्थित थे।