जालंधर: लॉकडाउन दौरान सुबह 7 से 3 बजे तक इन दुकानों को खोलने की मिली अनुमति

Edited By Tania pathak,Updated: 12 May, 2020 12:05 PM

permission granted to open these shops from 7 am to 3 am

डिप्टी कमिशनर ने चेतावनी दी कि जिन कारोबारियों को सोमवार रेड जोन में छूट दी गई है, वह कोविड -19 नियमों को यकीनी बनाते हुए सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखे...

जालंधर (चोपड़ा): डिप्टी कमिश्नर वरिन्दर कुमार शर्मा ने लोग की सुविधा दे मद्देनज़र जिले के रेड ज़ोन क्षेत्र में ज़रूरी वस्तु के साथ संबंधित कारोबारी सक्रियता की छूट दे दी है। इस बारे जानकारी देते डिप्टी कमिशनर ने बताया कि पहले रेड ज़ोन में सिर्फ़ स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की छूट मिली थी परन्तु अब शहरी क्षेत्रों में सुबह  7 से दोपहर 3 बजे तक खाने -पीने की ज़रूरी वस्तुएं की दुकानों खोलीं जा सकेंगी।

उन्होंने बताया कि कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पंखे, कूलर और ए. सी. बेचने वाली दुकानों भी इस समय दौरान खुली रहेंगी। सभी दूध की डेरियों, बूथ और मिल्क प्रोडक्ट बेचने वाली दुकानों भी इस छूट में शामिल होंगी। इन सभी के प्रोडक्ट्स की डोर -टू -डोर स्पलाई कर्फ़्यू दौरान पहले की तरह जारी रहेगी। उन कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई के मद्देनज़र किताबें और स्टेशनरी की दुकानों को भी छूट दी गई है परन्तु पेरेंट्स से अपील की जाती है कि वह अपने बच्चों को किताबें और स्टेशनरी जा कर खरीदने की बजाय ऑनलाइन सप्लाई को पहल दे। 

डिप्टी कमिशनर ने चेतावनी दी कि जिन कारोबारियों को सोमवार रेड जोन में छूट दी गई है, वह कोविड -19 नियमों को यकीनी बनाते हुए सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखे । यदि किसी दुकानदार ने भीड़ इकट्ठी की और छूट का गलत फ़ायदा उठाया तो उस की छूट भी वापिस ली जा सकती है।

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