Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Jul, 2018 08:04 PM
जिला एवं एडीशनल सैशन जज चरणजीत अरोड़ा की अदालत ने रिश्वत के आरोपों में घिरे पटवारी को सबूतों व गवाहों के अभाव के चलते बरी करने का आदेश दिया। इस मामले में गांव मैहरो निवासी रविंदर सिंह द्वारा हलका पटवारी कुलदीप कुमार पुत्र हंस राज पर आरोप लगाया था कि...
मोगा (संदीप) : जिला एवं एडीशनल सैशन जज चरणजीत अरोड़ा की अदालत ने रिश्वत के आरोपों में घिरे पटवारी को सबूतों व गवाहों के अभाव के चलते बरी करने का आदेश दिया। इस मामले में गांव मैहरो निवासी रविंदर सिंह द्वारा हलका पटवारी कुलदीप कुमार पुत्र हंस राज पर आरोप लगाया था कि उनकी लगभग आठ किले जमीन की तकसीम तथा इंतकाल दर्ज करने के बदले उसके द्वारा 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थीं।
मामला आठ हजार रुपए में तय हो गया तथा उसके द्वारा पांच सौ रुपए पहले तथा बाकी सात हजार पांच सौ रुपए 26 नवंबर को देने की बात तय की गई थीं। जिस बारे रविंदर कुमार द्वारा विजिलेंस ब्यूरो फिरोजपुर को सूचित किया गया।
जिस पर डी.एस.पी. विजीलैंंस द्वारा पटवारी कुलदीप कुमार को रंगे हाथों काबू उसके उसके खिलाफ रिश्वत लेने के आरोपों की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जिसको लगभग चार वर्ष बाद माननीय अदालत ने बरी करने का आदेश दिया है।