पंजाब के गांव की पंचायत ने लिया बड़ा फैसला, इन लोगों को लगेगा जुर्माना

Edited By Kalash,Updated: 20 Oct, 2026 01:40 PM

panchayat order

बठिंडा-डबवाली नेशनल हाईवे पर गांव पथराला की ग्राम पंचायत ने नशे और पाबंदी शुदा वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।

बठिंडा (मनजीत): बठिंडा-डबवाली नेशनल हाईवे पर गांव पथराला की ग्राम पंचायत ने नशे और पाबंदी शुदा वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। सरपंच चरणजीत कौर की लीडरशिप में हुई पंचायत की मीटिंग के दौरान गांव में नशे के कारोबार को रोकने और युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए अहम प्रस्ताव पास किए गए। पंचायत ने साफ किया कि गांव में बैन सामान बेचने वाले दुकानदारों और नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग के दौरान फैसला लिया गया कि गांव की कोई भी दुकान स्टिंग एनर्जी ड्रिंक और सिल्वर पन्नी नहीं बेचेगी।

अगर कोई दुकानदार ये सामान बेचते हुए पकड़ा गया तो पंचायत ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और पहली बार में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इसी तरह अगर कोई दुकानदार दूसरी बार ये सामान बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। पंचायत का मानना ​​है कि बैन दवाओं का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए दुकानदारों और मेडिकल स्टोर चलाने वालों की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है।

पंचायत के अनुसार गांव का सरपंच या कोई भी बड़ा आदमी ऐसे लोगों की जमानत के लिए आगे नहीं आएगा और न ही उनकी किसी और तरह से मदद की जाएगी। ग्राम पंचायत के इन फैसलों का मुख्य मकसद गांव में नशे को फैलने से रोकना, युवाओं को नशे से बचाना और गांव का माहौल सुरक्षित बनाना है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बनती कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों तक पहुंच की जाएगी।

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