Edited By Vaneet,Updated: 27 Dec, 2018 09:02 PM
पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत मतदान में उम्मीदवारों या अन्य किसी भी व्यक्ति को अपने खर्च पर चुनाव बूथ के बाहर वीडियोग्राफी का प्रबंध करने की इजा...
चंडीगढ़: पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत मतदान में उम्मीदवारों या अन्य किसी भी व्यक्ति को अपने खर्च पर चुनाव बूथ के बाहर वीडियोग्राफी का प्रबंध करने की इजाजत देने का आदेश दिया है। आयोग के आधिकारिक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अगर उम्मीदवार या कोई अन्य व्यक्ति चुनाव बूथ के बाहर वीडियोग्राफी करने की इच्छा जाहिर करता है तो उसे ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता।
वीडियोग्राफी के लिए किसी अन्य अधिकारी से मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि वोटिंग की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए चुनाव बूथ के अंदर वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल 4363 सरपंच और 46754 पंच सर्वसम्मति के साथ चुने गए हैं। इसस बीच पंजाब सरकार ने कारखानों और दुकानों के कामगारों के लिए 30 दिसंबर की छुट्टी का ऐलान किया है जिससे वे ग्राम पंचायत के मतदान में अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग कर सकें। यह छुट्टी उनकी आम हफ्तावारी छुट्टी के बदले में होगी।