Edited By Des raj,Updated: 26 Aug, 2018 12:28 AM
जिला उपभोक्ता व संरक्षण फोरम ने डा. परवीन कुमार निवासी शिवालिक एन्क्लेव कालोनी भरवाईं रोड होशियारपुर द्वारा 23 फरवरी 2018 को दायर केस का निपटारा कर दिया है। फोरम के प्रधान करनैल सिंह व सदस्य सुश्री हरविमल डोगरा ने नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी लि. को...
होशियारपुर (अश्विनी): जिला उपभोक्ता व संरक्षण फोरम ने डा. परवीन कुमार निवासी शिवालिक एन्क्लेव कालोनी भरवाईं रोड होशियारपुर द्वारा 23 फरवरी 2018 को दायर केस का निपटारा कर दिया है। फोरम के प्रधान करनैल सिंह व सदस्य सुश्री हरविमल डोगरा ने नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी लि. को दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मुरम्मत का बिल हर्जाना राशि व खर्च सहित देने का आदेश दिया है।
क्या कहा फोरम ने
प्रधान करनैल सिंह व सदस्य सुश्री हरविमल डोगरा ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी शिकायतकत्र्ता को 28,813 रुपए मुरम्मत का बिल, मानसिक प्रताडऩा के लिए 10,000 रुपए की हर्जाना राशि व खर्च के तौर पर 5,000 रुपए की राशि 30 दिन के अंदर-अंदर अदा करे।
क्या है मामला
डा. परवीन कुमार ने नैशनल इंश्यारैंस कंपनी लि., कृष्णा आटो सेल्ज जालंधर-फगवाड़ा जी.टी. रोड गांव खजूरिया व निशांत गुप्ता सर्वेयर नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी को पाॢटयां बनाकर दायर की गई शिकायत में कहा था कि उसने स्कोडा रैपिड कार खरीदी थी जिसका रजिस्ट्रेशन नं. पी.बी.07 ए.के. 8708 था। उसने 18,750 रुपए राशि देकर कार का बीमा करवाया था, जोकि 6 जून 2017 से 5 जून 2018 तक अवधि का था। बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया था कि किसी तरह की क्षति के लिए बीमा मान्य होगा। उसकी कार 14 सितम्बर 2017 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस संबंध में उसने तत्काल कृष्णा ऑटो सेल्ज को सूचित किया जिन्होंने उसी दिन जॉब शीट बनाकर बीमा कम्पनी को भेज दी। सर्वेयर ने कार का निरीक्षण कर आवश्यक कागजात मुझसे ले लिए। 11 नवम्बर 2017 को मुझसे कार की मुरम्मत के लिए 28,813 रुपए राशि वसूल की गई।