Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Sep, 2017 07:48 AM
डी.टी.ओ. कार्यालय बंद करने और सारा कामकाज आर.टी.ए. के अधीन करने के पश्चात परिवहन विभाग द्वारा लाइसैंस आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अब ऑनलाइन लर्निंग लाइसैंस आवेदन शुरू किया जा रहा है।
जालंधर (अमित): डी.टी.ओ. कार्यालय बंद करने और सारा कामकाज आर.टी.ए. के अधीन करने के पश्चात परिवहन विभाग द्वारा लाइसैंस आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अब ऑनलाइन लर्निंग लाइसैंस आवेदन शुरू किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इसे 15 सितम्बर तक लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जालंधर में गुरुवार से लर्निंग लाइसैंस के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य हो जाएगा,जिसके अंतर्गत हर आवेदक जिसे अपना लर्निंग लाइसैंस बनवाना है, उसे परिवहन विभाग की वैबसाइट परिवाहनडॉटजी ओवीडॉटइन पर जाकर ड्राइविंग लाइसैंस रिलेटिड सर्विसिस ऑप्शन सिलैक्ट करके अपना आवेदन जमा करवाना होगा। फिलहाल विभाग की तरफ से केवल लर्निंग लाइसैंस का काम ही ऑनलाइन किया जा रहा है और अगले चरण में पक्का लाइसैंस और रिन्युवल लाइसैंस का काम भी ऑनलाइन किया जाएगा।कैसे करना होगा आवेदननए प्रावधान के अनुसार लर्निंग लाइसैंस के लिए आवदेक को पहले अप्वाइंटमैंट लेनी होगी, जिसके लिए उसे निजी तौर पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन करते समय उसे अपने सारे दस्तावेजों को विभाग की वैबसाइटपर अपलोड करना भी अनिवार्य होगा।
इसके उपरांत आवेदक को विभाग से मिले समय पर आधुनिक ड्राइविंग टैस्ट ट्रैक पर जाकर अपना आवेदन जमा करवाना होगा। इस दौरान उसे अपने ओरिजनल दस्तावेज जो ऑनलाइन अपलोड किए गए हैं, वह अपने साथ लेकर जाना भी जरूरी होगा, ताकि सारे दस्तावेजों की वैरीफिकेशन कर आवेदन जमा किया जा सके। वैबसाइट पर जाकर आवेदक को सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन फार्म भरना होगा, जिसमें उसकी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड होंगे। उसके बाद उसका मैडीकल फार्म आएगा, जिसमें उसे अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी। इसके पश्चात दो आई.डी. प्रूफ अपलोड करने होंगे और अंत में एक स्व: घोषणा पत्र भी भरना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर (रजिस्ट्रेशन नम्बर) सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेट किया जाएगा और उसे ट्रैक पर आवेदन जमा करवाने की अप्वाइंटमैंट समय प्रदान किया जाएगा।
ट्रैक पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर देने पर उसकी फीस रिसीव की जाएगी। इसके बाद उसके द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओ.टी.पी. भेजा जाएगा और ओ.टी.पी. बताने पर ही उसका ऑनलाइन टैब-टैस्ट लिया जाएगा। अगर आवेदक का टैस्ट क्लीयर हो जाता है तो उसे उसी समय उसका लॄनग लाइसैंस डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर वह टैस्ट में फेल हो जाता है तो उसे नियमानुसार 10 दिन बाद दोबारा री-टैस्ट देना होगा।