Edited By Vaneet,Updated: 26 Oct, 2018 07:51 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज मैडम लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने नाबालिगा को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा उससे दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस द्वारा नामजद ...
मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज मैडम लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने नाबालिगा को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा उससे दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस द्वारा नामजद किए गए दो व्यक्तियों में से एक को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद तथा 25 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा का आदेश सुनाया है। माननीय अदालत द्वारा जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 2 साल की अतिरिक्त सजा भी काटने का आदेश दिया है।
जानकारी मुताबिक जिले के एक गांववासी पीड़िता की मां द्वारा 10 सितम्बर 2015 को पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी दो बेटियां हैं। उसकी एक बेटी 11वीं क्लास की छात्रा है। घटना वाली रात उसकी दोनों बेटियां घर के प्रांगण में सोई हुई थी। जब उसने सुबह देखा, तो उसकी एक बेटी गायब थी, जिसको ढूंढने की कोशिश करने पर उसका कुछ पता नहीं चला। इस दौरान उसको उनके गांव के ही बलविन्द्र सिंह उर्फ बिंदा द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने बारे पता लगा था।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस द्वारा बलविन्द्र सिंह उर्फ बिंदा तथा इस मामले में उसका साथ देने वाले वरिन्द्र सिंह उर्फ थापा के खिलाफ बनती अलग-अलग धाराओं तथा प्रोटैक्शन आफ चाईल्डर फार सैक्सुअल ओफैंस अधीन मामला दर्ज किया गया था। अदालत द्वारा इस मामले में बलविन्द्र सिंह उर्फ बिंदा को आरोपी करार देते हुए सजा सुनाई है। जबकि वरिन्द्र कुमार को बरी करने का आदेश दिया है।