Edited By Sunita sarangal,Updated: 13 Feb, 2020 12:50 PM
3 महीनों में बकाया क्लीयर करने पर मिलेगी पैनल्टी व ब्याज से छूट
चंड़ीगढ़/जालंधर(रमनजीत, खुराना): पंजाब सरकार के लोकल बॉडीज विभाग ने आज पानी व सीवर के पुराने बकायों के लिए वनटाइम सैटलमैंट पॉलिसी की घोषणा कर दी है।
विभाग के एडिशनल चीफ सैक्रेटरी संजय कुमार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी बकायादार 3 महीनों के भीतर पानी व सीवर के बकाया अदा करेंगे उन्हें लगा हुआ ब्याज व पैनल्टी माफ की जाएगी। इसी नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि अगर 3 महीनों के बाद और 6 महीनों के भीतर यह बकाया क्लीयर किए जाते हैं तो सिर्फ पैनल्टी माफ होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार बकायादार को पूरी राशि एकमुश्त जमा करवानी होगी। इस स्कीम का लाभ न लेने वालों को जहां जुर्माना व ब्याज राशि भरनी होगी, वहीं स्थानीय निकाय उन पर कार्रवाई भी करेगा।